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Action under IT Act: राजस्थान सरकार में डेटा लीक के एक मामले में आईटी एक्ट-2000 के तहत वोडाफोन के खिलाफ कार्रवाई कर उस पर 27 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. इस केस में पीड़ित के खाते से 68 लाख रुपये न…और पढ़ें

अगर आप निवेश करने को लेकर प्लान (Investment Planning) कर रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारें में बताने जा रहे हैं जहां आप बेहद ही कम पैसों का निवेश कर एक मोटी रकम जोड़ सकते हैं.
जयपुर. राजस्थान में डेटा लीक (Data Leak Case) के एक मामले में राज्य सरकार ने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) पर 27 लाख रुपये से अधिक का भारी जुर्माना लगाया है. राजस्थान में आईटी एक्ट-2000 के तहत जुर्माना (Fine) लगाने की पहली कार्रवाई बताई जा रही है. इसके साथ ही कहा गया है कि यदि कंपनी निर्धारित समय में पीड़ित को जुर्माना राशि उपलब्ध नहीं करवाती है तो उसे प्रति माह 10 फीसदी ब्याज देना होगा. इस मामले में पीड़ित के खाते से करीब 68 लाख रुपये निकाल लिये गये थे.
दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के अनुसार कृष्णलाल नैन नामक व्यक्ति की वोडाफोन की सिम खराब हो गई थी. इस पर नैन ने दूसरी डुप्लीकेट सिम के लिये कंपनी के पास आवेदन किया था। लेकिन बाद में यह सिम भानुप्रताप नामक के दूसरे व्यक्ति को बिना किसी वेरिफिकेशन के जारी कर दी गई. बाद में भानुप्रताप ने इसके जरिये नैन के खाते से 68 लाख रुपये निकाल लिये. नैन को जब इस बात का चला तो उसने आईटी एक्ट के तहत कंपनी पर मुआवजा देने के लिये दावा किया.
एक महीने के भीतर पीड़ित पक्ष को राशि देने के आदेश दिये
बाद में इस मामले की सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं न्यायालय न्यायनिर्णयक अधिकारी आलोक गुप्ता ने इसकी सुनवाई की. गुप्ता ने सुनवाई पूरी होने के बाद वोडाफोन पर 27.23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके साथ ही उन्होंने कंपनी को आदेश दिया कि वह एक महीने के भीतर पीड़ित पक्ष को राशि दे अन्यथा उसे प्रति वर्ष 10 फीसदी ब्याज देना होगा. बताया जा रहा है कि आईटी एक्ट के तहत राजस्थान में पहली किसी टेलीकॉम कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है.