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Allahabad High Court News : चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की बेंच ने इस याचिका को औचित्यहीन और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और..

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया. यह याचिका योगेंद्र पाण्डेय और अन्य ने जनहित में दायर की थी, जिसमें महाकुंभ के दौरान हुए भगदड़ की घटनाओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने मामले की सुनवाई की.
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की बेंच ने इस याचिका को औचित्यहीन और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और याचिका में कोई ठोस कारण या सबूत पेश नहीं किए गए हैं.
यह मामला 11 मार्च 2025 को पहली बार सुनवाई के लिए आया था, जिसके बाद अदालत ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज 17 मार्च को कोर्ट ने अपना अंतिम आदेश सुनाया, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया. दरअसल, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान मेला क्षेत्र में भगदड़ मच गई थी और कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी.
Allahabad,Allahabad,Uttar Pradesh
March 17, 2025, 17:00 IST